फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित

आलू उत्पादक किसान, जिनका किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बना हुआ है, उनका बीमा प्रीमियम स्वचालित रूप से उनके खाते से काट लिया जाएगा। जिन किसानों का केसीसी नहीं है, वे निकटतम बीमा कंपनी कार्यालय या बैंक शाखा में जाकर अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं।
फसल की प्राकृतिक आपदाओं, कटाई के समय उपज में कमी, चक्रवात, ओलावृष्टि आदि से होने वाले नुकसान की स्थिति में प्रति हेक्टेयर अधिसूचित राशि का भुगतान किया जाएगा। ऋणी किसानों को यदि बीमा में शामिल नहीं होना है, तो उन्हें बीमा की अंतिम तिथि से सात दिन पूर्व संबंधित बैंक में लिखित प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है।
फसल नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447, संबंधित बैंक शाखा, उद्यान विभाग या फसल बीमा ऐप के माध्यम से देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसान संबंधित विभाग, बैंक या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।
किसानों से अपील है कि समय पर अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बदले बीमा की राशि प्राप्त करें।
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