माटीकला के कारीगरों को मिलेगा 25% का अनुदान
कुशीनगर -जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम कृपाल यादव ने अवगत कराया है कि उ० प्र० माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना” में माटीकला से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियां जैसे खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद (प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप, प्लेटस, डोंगे इत्यादि) व भवन निर्माण सामाग्री (फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पैन पाईप, वाश बेसिन) एवं सजावटी समान (गुलदस्ता, गार्डेन पाट्स, बोनसाई पाट्स, लैम्पस इत्यादि) बनाने के लिए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 10.00 लाख रूपये तक के प्रोजेक्ट पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कामगारों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
योजना के तहत प्रोजेक्ट लागत का 5% उद्यमी अंशदान तथा 95% बैंक ऋण अनुमन्य होगा, जिसमें से पूजींगत ऋण धनराशि पर 25% मार्जिन मनी के रूप में शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायगा। आवेदन हेतु अभ्यर्थी का साक्षर होना अनिवार्य है, रू0- 5.00 लाख से अधिक परियोजानाओं हेतु लाभार्थी को कम से कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा एवं लाभार्थी उ० प्र० का मूल निवासी तथा न्यूनतम उम्र 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।
इच्छुक अभ्यर्थी माटीकला बोर्ड के पोर्टल upmatikalaboard.in आवेदन कर हार्ड कांपी के साथ स्वयं का फोटोग्राफ, शैक्षिक व तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति के साथ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, नरकटिया बुजुर्ग, सपहा रोड, नवल एकेडमी के ठीक सामने कसया कुशीनगर जमा कर सकते है|
विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में उक्त कार्यालय से सम्पर्क कर किया जा सकता है।