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By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 21 Dec 2023 4:56 PM |   278 views

हाईकोर्ट ने गुलाम नबी शाह को अपने घर की खिड़की खोलने की इजाजत दी

2013 में कश्मीर के रहने वाले गुलाम नबी शाह ने अपनी जमीन पर एक घर बनाया था. इसके बाद, उनके पड़ोसी अब्दुल गनी शेख ने गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए शाह के घर की खिड़की की स्थिति पर आपत्ति जताई थी| स्थानीय अदालत ने शेख के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शाह को खिड़की बंद रखने का निर्देश दिया था|

पांच साल बाद, 2018 में, शाह को उच्च न्यायालय द्वारा खिड़की खोलने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने शुरू में उन्हें निर्माण जारी रखने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्हें शेख की संपत्ति के सामने वाली खिड़कियां खोलने से रोक दिया था|

मुकदमे के दौरान, शेख ने तीन दावे पेश किए थे. पहला यह कि शाह के घर की ढलान वाली छत के कारण उनकी जमीन पर बर्फ गिरती थी. नाली के पाइपों के कारण उनकी संपत्ति पर पानी बह रहा था, और उनकी संपत्ति के सामने खिड़कियों के कारण उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा था|

हालांकि, उच्च न्यायालय ने शाह का पक्ष लेते हुए उनकी संपत्ति पर खिड़कियां खोलने का अधिकार जताया और गोपनीयता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शेख पर डाल दी. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार गुलाम नबी शाह को अपने घर की खिड़की खोलने की अनुमति दी गई|

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा- शाह को अपनी संपत्ति पर बनी खिड़कियां खोलने का अधिकार है, भले ही खिड़की का मुंह शेख की संपत्ति की ओर है|अपनी प्राइवेसी सुनिश्चित करना शेख की खुद की जिम्मेदारी है| इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गुलाम नबी शाह को अपने घर की खिड़की खोलने की इजाजत दी| जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि प्रतिवादी खुद अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा कर सकता है|

 

 

 

 

 

 

 
 
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