14 निर्धारित औषधियों पर मानव उपयोग के लिए बिक्री या वितरण पर प्रतिषेध

उपरोक्त प्राप्त नोटिफिकेशन के क्रम में सभी दवा व्यवासियों से अनुरोध किया गया है कि यदि उनके औषधि भण्डार में निर्धारित 14 औषधि में से कोई भी औषधि भण्डारित हो तो तत्काल उसकी विक्रय बन्द कर दे एवं उसकी मात्रा, उसका विवरण औषधि निरीक्षक के कार्यालय में एक कार्य दिवस के अन्तराल में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
भण्डारित अवशेष मात्रा की आपूर्ति फर्म / निर्माता फर्म को वापस कराना सुनिश्चित करें जिसकी सूचना औषधि निरीक्षक के कार्यालय में अवश्य उपलब्ध करायें।
यदि सूचना दिये जाने के उपरान्त भी किसी भी औषधि विक्रय प्रतिष्ठान पर उक्त प्रतिबन्धित औषधियों का भण्डारण पाया जाता है तो औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं फर्म के स्वामी की होगी।
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