Tuesday 13th of January 2026 02:51:21 PM

Breaking News
  • देवरिया में चला बुलडोजर,अवैध मजार ध्वस्त |
  • आर सी पी सिंह की जदयू में होगी वापसी मकर संक्रांति के बाद ,बोले -नीतीश कुमार और हम एक ही हैं|
  • मकर संक्रांति पर योगी सरकार का बड़ा फैसला , 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान |
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 16 May 2021 5:38 PM |   465 views

केंद्र ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राशन की दुकानें देर तक और सप्ताहभर खुली रखने का निर्देश दिया

नई दिल्ली – कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉक-डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज के घंटों में कमी आ सकती है, इसको मद्देनजर रखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 15 मई, 2021 को एक परामर्श जारी किया गया है। इस परामर्श के अनुसार सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को महीने के सभी दिनों में उचित मूल्य की दुकानें खुली रखने और लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- पीएमजीकेएवाई III तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- एनएफएसए खाद्यान्न का वितरण पूरे दिन में क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर सही सुरक्षित दूरी तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन होना सुनिश्चित करना चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि, उचित मूल्य की दुकानों को नियमित बाजार के खुलने के प्रतिबंधित घंटों से अलग छूट दी जाए।

उपरोक्त उपाय करने से यह निर्धारित होगा कि, विभाग द्वारा जारी सलाह के अनुसार ही राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पीएमजीकेएवाई III और एनएफएसए के तहत खाद्यान्न सभी एनएफएसए लाभार्थियों को कोविड -19 प्रोटोकॉल का विधिवत पालन करते हुए सुरक्षित तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लाभार्थियों को बिना किसी कठिनाई के उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और इस संबंध में किए गए उपायों का व्यापक प्रचार भी करें।

इस सहायता से “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” (पीएम-जीकेएवाई III) का कार्यान्वयन फ़िलहाल दो महीने की अवधि यानी मई और जून 2021 के लिए उसी तरीके से शुरू किया गया है, जैसे पहले की तरह मुफ्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) के एक अतिरिक्त कोटा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम राशन प्रदान करके किया गया था। इन वितरण कार्यों से एनएफएसए की दोनों श्रेणियों अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के तहत कवर किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को उनकी नियमित मासिक एनएफएसए पात्रता से अधिक खाद्यान्न प्राप्त होगा।

Facebook Comments